Ranchi: रांची शहर में बीयर बारों के आसपास लगातार हो रही मारपीट, चाकूबाजी और हत्या जैसी गंभीर आपराधिक घटनाओं को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। इन घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश रंजन ने बुधवार को कोतवाली थाना परिसर में शहर के सभी बीयर बार संचालकों के साथ एक अहम बैठक की।
बैठक के दौरान एसएसपी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अब नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में एसएसपी राकेश रंजन ने कहा कि यदि किसी बीयर बार के अंदर हुआ विवाद बाहर सड़क तक पहुंचता है और उसके बाद कोई आपराधिक घटना घटती है, तो उसकी जिम्मेदारी केवल अपराधियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संबंधित बीयर बार संचालक को भी इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बार के अंदर होने वाली छोटी-सी झड़प भी भविष्य में बड़ी घटना का कारण बन सकती है, इसलिए ऐसे मामलों को नजरअंदाज करना अब भारी पड़ेगा।
एसएसपी ने निर्देश दिया कि बीयर बार में किसी भी प्रकार की कहासुनी, झगड़ा या मारपीट की स्थिति में संचालक तुरंत संबंधित थाना या डायल 112 पर सूचना दें। समय रहते पुलिस को जानकारी देने से गंभीर घटनाओं को रोका जा सकता है। सूचना न देने की स्थिति में संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सात दिनों में स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि बीयर बार में कार्यरत बाउंसर और सुरक्षा गार्ड के अलावा अन्य सभी कर्मचारियों का सात दिनों के भीतर पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। एसएसपी ने कहा कि बिना पुलिस सत्यापन के यदि कोई कर्मचारी बार में काम करता पाया गया और उसके कारण कोई आपराधिक घटना घटती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बार संचालक की होगी। ऐसे मामलों में संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राजधानी में 62 बीयर बार, नियमों का लगातार उल्लंघन
पुलिस के अनुसार, रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 62 बीयर बार संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई बारों में निर्धारित समय सीमा के बाद भी शराब परोसी जाती है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बाद कुछ दिनों तक नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से लापरवाही शुरू हो जाती है। इसी वजह से बीयर बारों के आसपास आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा देखा जा रहा है।
बीयर बार संचालकों के लिए जारी किए गए सख्त निर्देश
पुलिस प्रशासन द्वारा बीयर बार संचालकों के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं
- बीयर बार में कार्यरत सभी कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से
- पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा
- किसी भी तरह के विवाद, झगड़े या मारपीट की सूचना तुरंत संबंधित थाना या डायल 112 को देनी होगी
- रात 12 बजे के बाद बीयर बार बंद करना अनिवार्य होगा, इसके बाद नशे की हालत में ग्राहक पाए जाने पर कार्रवाई तय होगी।
- 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के बार में पाए जाने पर संचालक को दोषी माना जाएगा।
- बीयर बार में स्पष्ट रूप से संबंधित थाना और जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारी का मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना होगा।
- सभी ग्राहकों की एंट्री रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी।
यह सख्ती जरूरी
पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले बीयर बार संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सख्ती जरूरी है और आगे भी लगातार निगरानी की जाएगी।