Jharkhand News: छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. यह फैसला न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत ने सुनाया.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि नवीन केडिया ने अब तक आत्मसमर्पण (सरेंडर) नहीं किया है. ऐसे में उनकी जमानत पर विचार करना संभव नहीं है. इससे पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
गोवा से हुई थी गिरफ्तारी
झारखंड में सामने आए शराब घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कर रही है. इस मामले में नवीन केडिया फरार चल रहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था. यह नोटिस सीबीआई के माध्यम से देश के सभी एयरपोर्ट को भेजा गया था, ताकि केडिया देश से बाहर न जा सकें.
ACB ने 8 जनवरी को गोवा में एक स्पा सेंटर से नवीन केडिया को गिरफ्तार किया था, जहां वह मसाज करा रहे थे. इसके बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड के लिए गोवा की अदालत में पेश किया गया.
गोवा की अदालत से उन्हें चार दिन की ट्रांजिट बेल दी गई थी और निर्देश दिया गया था कि वह 12 जनवरी की शाम तक रांची स्थित ACB के जांच अधिकारी के सामने हर हाल में पेश हों. लेकिन तय समय पर वे उपस्थित नहीं हुए.
सरेंडर न करने और आदेश का पालन न करने के कारण अब हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.