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  • 2025-05-20

Colonel Sofia Qureshi: SC के आदेश पर कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में MP सरकार का बड़ा कदम, मंत्री विजय शाह की बढ़ेंगी मुश्किलें

SC के आदेश पर कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में MP सरकार का बड़ा कदम, मंत्री विजय शाह की बढ़ेंगी मुश्किलें
 Colonel Sofia Qureshi:  एमपी पुलिस ने SC के आदेश पर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान की जांच के लिए 3 सदस्यीय SIT का गठन किया है. MP हाईकोर्ट ने टिप्पणी को अशोभनीय बताते हुए जांच के निर्देश दिए थे.                     

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की ओर से सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान की जांच करने के लिए पुलिस ने 3 सदस्यीय एसाईटी बनाई है. कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर शाह ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी बनाने का आदेश दिया था. पुलिस ने सोमवार (19 मई) देर रात टीम का गठन किया. पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला SC के आदेश के पालन में लिया गया है.

ये होंगे SIT के सदस्य
इस विशेष जांच टीम में 3 वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए, जिनमें पुलिस महानिरीक्षक (IG) प्रमोद वर्मा, उप महानिरीक्षक (DIG) कल्याण चक्रवर्ती और पुलिस अधीक्षक (SP) वाहिनी सिंह हैं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि मंगलवार (20 मई) सुबह 10 बजे तक SIT गठित कर दी जाए, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होनी चाहिए. इसके बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने SIT के गठन का आदेश जारी किया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा.                   

 आगे क्या करेगी SIT?
जांच टीम में शामिल अधिकारी राज्य में विभिन्न जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं. प्रमोद वर्मा वर्तमान में सागर रेंज के IG हैं, कल्याण चक्रवर्ती SAF, भोपाल में DIG के पद पर कार्यरत हैं, जबकि वाहिनी सिंह डिंडोरी की पुलिस अधीक्षक हैं. यह टीम अब उस FIR की जांच करेगी, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज की गई थी.

उल्लेखनीय है कि शाह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा में आईं कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस पूरे मामले में मंत्री शाह को कई आलोचना का सामना करना पड़ा. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में उनके बयान को अशोभनीय और निचले स्तर की भाषा बताया था.

कोर्ट ने पुलिस को धारा 153-A के तहत यानी वैमनस्य और घृणा फैलाने के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. जनता और पूर्व सैन्य अधिकारियों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद विजय शाह ने खेद जताया और कहा कि वे कर्नल कुरैशी का अपनी बहन से भी अधिक सम्मान करते हैं. अब सभी की नजरें SIT की जांच पर टिकी हैं.
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