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  • 2026-02-12

Saraikela News: सरायकेला-खरसावां के दिंदली बाजार में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 13 दुकानदारों को बिना वैध फूड लाइसेंस के व्यवसाय संचालित करने पर नोटिस जारी

Saraikela: सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत दिंदली बाजार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने औचक निरीक्षण अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान मीट और चिकन की दुकानों की गहन जांच की गई। निरीक्षण में कई दुकानों में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद 13 दुकानदारों को बिना वैध फूड लाइसेंस के व्यवसाय संचालित करने पर नोटिस जारी किया गया।

लाइसेंस और स्वच्छता पर सख्ती
निरीक्षण का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुधीर रंजन ने किया। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए फूड लाइसेंस या पंजीकरण अनिवार्य है। जांच के दौरान यह पाया गया कि कई दुकानदार बिना लाइसेंस के ही मांस और चिकन की बिक्री कर रहे थे। इसके अलावा कुछ दुकानों में साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली।

अधिकारियों ने दुकानदारों को मांस और चिकन के सुरक्षित भंडारण, साफ पानी के उपयोग, स्वच्छ उपकरणों के प्रयोग और कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी गई कि निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस प्राप्त नहीं करने और मानकों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं से भी सतर्क रहने की अपील
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय संबंधित दुकान का फूड लाइसेंस अवश्य देखें और स्वच्छता की स्थिति पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और स्वच्छ भोजन हर उपभोक्ता का अधिकार है, और इसे सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है।

अभियान रहेगा जारी
निरीक्षण दल में सीएचसी गम्हरिया के प्रतिनिधि संतोष कुमार सहित अन्य संबंधित कर्मी मौजूद थे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि बाजार में उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
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