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  • 2026-03-02

Jharkhand News: होली के बीच तेज हुई झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव की सरगर्मी, कम से कम 5 वोट नहीं देने पर मत होगा रद्द

Jharkhand News: झारखंड स्टेट बार काउंसिल (JSBC) के चुनाव 2026 की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. करीब छह साल के लंबे अंतराल के बाद हो रहे इस चुनाव को लेकर राज्यभर के अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है. होली के मौके पर भी प्रत्याशी अपने समर्थन में वकीलों से संपर्क साधते नजर आ रहे हैं और समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं.


इस बीच चुनाव नियमों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. नियम 3 (b) के अनुसार, प्रत्येक मतदाता को कम से कम पांच उम्मीदवारों को वोट देना अनिवार्य है. यदि कोई मतदाता पांच से कम प्रत्याशियों को मत देता है, तो उसका पूरा मत अमान्य घोषित कर दिया जाएगा.


25 हजार से अधिक अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे
राज्यभर से लगभग 25 हजार से अधिक अधिवक्ता इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. चुनाव की पूरी प्रक्रिया 15 मार्च 2026 तक संपन्न की जानी है, जबकि मतदान की तिथि 12 मार्च तय की गई है.

यह चुनाव वरीयता क्रम (प्रेफरेंशियल सिस्टम) के आधार पर कराया जाएगा और मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होगा. मतदाताओं को अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नाम के आगे 1, 2, 3, 4 जैसे अंक लिखकर प्राथमिकता तय करनी होगी. जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक पसंद करते हैं, उसके आगे 1 अंक लिखना जरूरी होगा. इसके बाद दूसरे पसंदीदा उम्मीदवार के सामने 2, तीसरे के सामने 3 और इसी तरह आगे की वरीयता अंकित करनी होगी.

वरीयता केवल अंकों में ही लिखी जानी चाहिए
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वरीयता केवल अंकों में ही लिखी जानी चाहिए. यदि कोई मतदाता एक, दो या किसी अन्य शब्द के रूप में प्राथमिकता लिखता है, तो उसका वोट रद्द किया जा सकता है.

इस बार कुल 23 सदस्यों का चयन चुनाव के माध्यम से किया जाएगा. इसके अलावा दो सीटें को-ऑप्शन के जरिए भरी जाएंगी. चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है.

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