Palamu News: पलामू जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर उपायुक्त द्वारा जारी किए गए सख्त आदेशों की अनदेखी करना एक आरोपी को भारी पड़ गया. जिला दंडाधिकारी के “जिला बदर” आदेश का सरेआम उल्लंघन करने वाले कुश कुमार यादव को पांकी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
छापेमारी और घेराबंदी का सफल ऑपरेशन
गिरफ्तारी 7 मार्च को की गई, जब लेस्लीगंज एसडीपीओ को आरोपी के चांपी कला गांव में मौजूद होने की सूचना मिली. पांकी थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम ने तत्काल मोर्चा संभाला. चांपी कला रोड की रणनीतिक घेराबंदी की गई और आरोपी को भागने का कोई मौका दिए बिना पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.
7 अप्रैल तक थी पलामू में नो-एंट्री
झारखंड राज्य अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत उपायुक्त ने आदेश पारित किया था कि कुश यादव को 7 अप्रैल 2026 तक पलामू की सीमा में प्रवेश नहीं करना है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी पर जिले से बाहर रहकर अपनी अवधि पूरी करने की पाबंदी थी, लेकिन समय से पहले उसकी वापसी ने उसे फिर से सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.