Ranchi News: जिले में बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है. जिला शिक्षा अधीक्षक ने साफ कर दिया है कि ऐसे सभी विद्यालय, जहां कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई कराई जा रही है, उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार मान्यता लेना अनिवार्य होगा.
नियमों के तहत लेना होगा मान्यता
यह निर्देश झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव द्वारा जारी किया गया है. आदेश के मुताबिक, सभी गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संशोधित 2019 और 2025) के सभी प्रावधानों का पालन करना जरूरी है.
ऑनलाइन आवेदन करना होगा जरूरी
स्कूल संचालकों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने विद्यालय का पंजीकरण करना होगा. इसके साथ ही 8 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा करना अनिवार्य किया गया है. विभाग ने साफ किया है कि तय समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी.
पोर्टल पर मिलेगी पूरी जानकारी
शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन की सुविधा के लिए पोर्टल पर यूजर मैनुअल और आवश्यक दस्तावेजों के प्रारूप भी उपलब्ध कराए हैं. इससे आवेदन प्रक्रिया को समझने और पूरा करने में आसानी होगी.
नियम नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई
जिला शिक्षा अधीक्षक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तय समय तक आवेदन नहीं किया गया, तो अधिसूचना संख्या 1291 (11 मई 2011) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसमें नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों को बंद कराने तक की कार्रवाई शामिल है.