Ranchi News : मनी लाउंड्रिंग मामले की आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को बेटी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मिल गई है। दोनों ने अदालत में शपथ पत्र दाखिल कर कहा कि वे सिर्फ इलाज के उद्देश्य से सिंगापुर जाएंगे और किसी अन्य जगह की यात्रा नहीं करेंगे। इसके बाद अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति स्वीकार कर ली।इससे पहले पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने पूजा सिंघल और अभिषेक झा को सात दिनों के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत दी थी। पूजा सिंघल को 4 मई को अदालत से अनुमति मिली थी।
बेटी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित, अदालत ने रखीं कई शर्तें
अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया था कि उनकी बेटी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी “लार्ज सेरेब्रल आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन” से पीड़ित है। मेडिकल रिपोर्ट में उसकी आंखों की रोशनी लगातार कमजोर होने और बार-बार फोकल सीजर आने की जानकारी दी गई है।
एम्स और फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टरों ने अलग-अलग इलाज की सलाह दी है। इसी कारण विदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श जरूरी बताया गया। अदालत ने सशर्त अनुमति देते हुए कहा कि भारत स्थित संपत्ति के मूल दस्तावेज जमा करने होंगे। साथ ही विदेश से लौटने के सात दिनों के भीतर पासपोर्ट दोबारा अदालत में जमा करना होगा।