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  • 2026-06-02

Chandil News: जनगणना 2027 में लापरवाही पर चांडिल के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हराधन भूमिज के खिलाफ आरोप पत्र गठित

Chandil: जनगणना 2027 के कार्य में लापरवाही और रुचि नहीं लेने के आरोप में चांडिल के प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हराधन भूमिज के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला प्रशासन ने उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर संबंधित विभाग को विधि-सम्मत कार्रवाई के लिए भेजने का निर्णय लिया है।

बीडीओ ने की थी शिकायत
प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-चार्ज जनगणना पदाधिकारी, चांडिल ने पत्रांक-577, दिनांक 12 मई 2026 के माध्यम से जिला प्रशासन को सूचना दी थी कि हराधन भूमिज जनगणना 2027 से संबंधित कार्यों में अपेक्षित रुचि नहीं ले रहे हैं तथा उन्हें सौंपे गए दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं कर रहे हैं।

स्पष्टीकरण मांगा गया
शिकायत प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से कार्यालय पत्रांक-66, दिनांक 20 मई 2026 के तहत हराधन भूमिज से स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके जवाब में उन्होंने पत्रांक-25, दिनांक 27 मई 2026 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

जवाब में नहीं मिला कार्य का कोई प्रमाण
प्रशासनिक जांच के दौरान पाया गया कि प्रस्तुत स्पष्टीकरण में जनगणना 2027 से संबंधित कार्यों के निष्पादन का कोई ठोस प्रमाण या दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि अधिकारी अपने दायित्वों के निर्वहन को लेकर संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे।

परिपत्र-16 के तहत माना गया अनुशासनहीनता का मामला
जांच में यह भी पाया गया कि जनगणना 2027 के परिपत्र-16 की कंडिका-8 में वर्णित धारा 11 (1) (क) के तहत हराधन भूमिज का आचरण कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। प्रशासन ने इसे गंभीर मामला मानते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है।

संबंधित विभाग को भेजा जाएगा आरोप पत्र
जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि हराधन भूमिज के विरुद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर संबंधित विभाग को भेजा जाएगा, ताकि उनके खिलाफ नियमों के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जा सके।

जनगणना कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना 2027 राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों एवं कर्मियों को अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करना होगा, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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