Legal Action Posters: सड़कों पर सफर को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने झारखंड सहित देश के सभी राज्यों को आदेश दिया है कि सड़कों के किनारे लगे दिशा-निर्देश और चेतावनी बोर्ड (रोड साइनेज) को पूरी तरह साफ और सुरक्षित रखा जाए। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में साफ कहा गया है कि नगर निकाय यह पक्का करें कि इन बोर्डों पर कोई भी व्यक्ति अपना पोस्टर, बैनर या विज्ञापन न चिपका पाए।
विज्ञापन और पोस्टर से बढ़ता है हादसों का खतरा
मंत्रालय का कहना है कि सड़क पर लगे ये बोर्ड गाड़ी चलाने वालों और पैदल चलने वालों को रास्ते की जानकारी, रफ्तार की सीमा और आगे आने वाले खतरों से सचेत करते हैं। जब लोग इन पर पोस्टर लगा देते हैं या इन्हें नुकसान पहुँचाते हैं, तो चालकों को सही जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे बड़ी दुर्घटनाएं होने का डर रहता है। सड़क सुरक्षा को लेकर बनी एक बड़ी कमेटी ने भी इस बात पर चिंता जताई है और राज्यों को तुरंत कदम उठाने को कहा है।
नियमित जांच करने और पुराने बोर्ड बदलने का आदेश
केंद्र सरकार ने स्थानीय नगर निकायों से कहा है कि वे अपनी सीमाओं में आने वाली सड़कों का लगातार दौरा करें। जहाँ भी बोर्ड धुंधले पड़ गए हैं, टूट गए हैं या पुराने हो गए हैं, उन्हें तुरंत बदला जाए। इसके अलावा, ट्रैफिक की बदलती जरूरतों को देखते हुए नए बोर्ड भी लगाए जाएं ताकि लोगों को गाड़ी चलाने में कोई परेशानी न हो।
पोस्टरबाजी करने वालों पर दर्ज होगा केस
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकारी बोर्डों पर विज्ञापन लिखना, पोस्टर चिपकाना या उन्हें किसी भी तरह से छिपाना एक कानूनन अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इस आदेश के बाद अब झारखंड के सभी नगर निगमों और नगरपालिकाओं को अपने-अपने इलाकों में चेकिंग अभियान चलाना होगा, जिससे सड़कों के किनारे लगे इन जरूरी बोर्डों को पोस्टरबाजी से मुक्त कराया जा सके।