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  • 2026-06-09

Patna Coaching Firing Case:पटना कोचिंग फायरिंग मामले में दो बड़े फैसले, रौशन आनंद की जमानत खारिज, खान सर की गिरफ्तारी पर रोक

Patna Coaching Firing Case:पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया. जिला एवं सत्र न्यायालय ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. वहीं, इसी मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को अंतरिम राहत मिली है. अदालत ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुनाया फैसला
सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थीं. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि खान सर की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का निर्देश दिया.

2 जून की रात सामने आया था कोचिंग संस्थानों का विवाद
पूरा मामला 2 जून की रात का है. पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हिंसा और फायरिंग की घटना हुई थी. इस घटना के बाद मामला काफी चर्चाओं में आ गया था और शहर के कोचिंग जगत में हलचल मच गई थी.

खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान ने इस घटना के पीछे सामने स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद का हाथ होने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि उनकी कोचिंग को नुकसान पहुंचाने और बंद कराने की नीयत से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया.

रौशन आनंद ने खुद को बताया निर्दोष
दूसरी ओर, रौशन आनंद ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया था. उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है. हालांकि, खान सर की शिकायत के आधार पर पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था.

खान सर के वकील ने अदालत में रखी यह दलील
इसी मामले में खान सर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अरविंद कुमार मव्वार ने अदालत में कहा कि कोचिंग परिसर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती एक एजेंसी के माध्यम से की गई थी. 2 जून को विवाद बढ़ने के दौरान गोलीबारी की घटना में सुरक्षा कर्मियों की भूमिका सामने आई थी, लेकिन इसका प्रत्यक्ष संबंध फैजल खान से नहीं है.

उन्होंने अदालत से कहा कि ऐसी स्थिति में खान सर की गिरफ्तारी उचित नहीं होगी. अदालत ने इस दलील पर सहमति जताते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी.

अदालत के आदेश के बाद खान सर को मिली बड़ी राहत
सुनवाई पूरी होने के बाद खान सर के वकील ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई तक फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि फिलहाल खान सर स्वतंत्र हैं और उन्हें कहीं आने जाने या अपने कामकाज पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है.
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