Ranchi News : NEET (UG)-2026 की पुनर्परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के अनुसार 21 जून को रांची जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।
दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा आदेश
प्रशासन ने आशंका जताई है कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाकर या अन्य गतिविधियों के माध्यम से परीक्षा व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए 21 जून को दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियार लेकर चलने तथा किसी भी प्रकार की सभा, प्रदर्शन या बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में बनाए गए परीक्षा केंद्र
पुनर्परीक्षा के लिए मारवाड़ी कॉलेज, सेंट जॉन्स हाई स्कूल, डोरंडा कॉलेज, निर्मला कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय हिनू, केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ धुर्वा, केंद्रीय विद्यालय एचईसी, गोस्सनर कॉलेज और आर्मी पब्लिक स्कूल दीपाटोली समेत कुल 21 केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से परीक्षा के दौरान जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने और प्रशासन के साथ सहयोग करने का आग्रह किया गया है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।