Jharkhand: भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार सिमडेगा होमगार्ड कार्यालय के कर्मी राजू साहू को फिलहाल जेल से राहत नहीं मिलेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) से जुड़े इस मामले की सुनवाई करते हुए रांची स्थित विशेष अदालत ने उसकी जमानत याचिका अस्वीकार कर दी है। सिविल कोर्ट रांची में एसीबी मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले आरोपी की ओर से जून के पहले सप्ताह में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर अदालत ने जांच अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
ड्यूटी लगाने के नाम पर मांगी गई थी रकम
जांच एजेंसियों के अनुसार, राजू साहू पर आरोप है कि उसने एक होमगार्ड जवान से ड्यूटी आवंटित करने के एवज में पैसे की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर इस मांग की जानकारी एसीबी को दी थी, जिसके बाद मामले की गोपनीय जांच शुरू की गई। एसीबी ने शिकायत की पुष्टि होने के बाद विशेष कार्रवाई की योजना बनाई। जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान उसके कब्जे से नकदी भी बरामद की गई थी।
गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तभी से वह जेल में बंद है। अब अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे फिलहाल हिरासत में ही रहना होगा। एसीबी इस पूरे प्रकरण की जांच आगे बढ़ा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।