Ranchi News : झारखंड सरकार ने सात वर्ष पूर्व सेवा से बर्खास्त किए गए सहायक अभियंता सुशील कुमार को पुनः सेवा में बहाल कर दिया है। यह कार्रवाई झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई है। विभागीय स्तर पर बहाली संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, सहायक अभियंता सुशील कुमार को वर्ष 2019 में विभागीय कार्रवाई के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों और प्रक्रियागत पहलुओं की समीक्षा करते हुए संबंधित आदेश पर विचार किया।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बहाली
हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार और संबंधित विभाग ने मामले की समीक्षा की। इसके बाद सुशील कुमार की सेवा बहाल करने का निर्णय लिया गया। विभागीय आदेश जारी होने के साथ ही उनकी पुनर्नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
विभागीय प्रक्रिया पर भी उठे सवाल, सेवा संबंधी लाभों पर होगा निर्णय
इस मामले ने विभागीय कार्रवाई और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं को लेकर भी चर्चा शुरू कर दी है। लंबे समय तक चले कानूनी संघर्ष के बाद बहाली होने से यह मामला प्रशासनिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार अब विभाग यह भी तय करेगा कि बर्खास्तगी और बहाली के बीच की अवधि को किस रूप में माना जाएगा तथा वेतन, वरिष्ठता और अन्य सेवा संबंधी लाभों के संबंध में क्या निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में अलग से प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई यह बहाली राज्य के सरकारी कर्मियों से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।