Jharkhand News: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. कार्यालय ने कहा है कि मतदाता गणना और मैपिंग की प्रक्रिया के दौरान किसी भी मतदाता से दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतदाताओं को केवल हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र और वर्तमान रंगीन फोटो जमा करना होगा. हाल के दिनों में कुछ रिपोर्टों में दस्तावेज जमा करने की बात सामने आई थी, जिसे लेकर निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया कि यह जानकारी सही नहीं है.
निर्वाचन कार्यालय के अनुसार झारखंड की वर्ष 2026 की मतदाता सूची में पहले से शामिल अधिकांश मतदाताओं को किसी प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी. बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को प्री-फिल्ड फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और भरे हुए फॉर्म को वापस भी वही जमा करेंगे.
हालांकि, ऐसे मतदाता जिन्हें 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 के बीच नोटिस जारी किया जाएगा, उनसे ही आवश्यक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं. इसके अलावा नए मतदाता बनने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे.
निर्वाचन कार्यालय ने लोगों से अपील की है कि SIR प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें.