Jamshedpur News: जमशेदपुर के सहारा सिटी से जुड़े पोक्सो मामले में आरोपी नानक चंद्र सेठ के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने कार्रवाई और सख्त करने की तैयारी शुरू कर दी है. मामले में अब अदालत से आरोपी पर डिजिटल रेप की धारा जोड़ने की मांग की गई है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेश सहाय की अदालत में अभियोजन की ओर से अधिवक्ता गौरव कुमार पाठक ने आवेदन दाखिल कर मौजूदा आरोपों में बदलाव की मांग की है. आवेदन में कहा गया है कि केस की सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अधिक गंभीर अपराध बनता है.
2021 से चल रहा है मामला
यह मामला मानगो थाना क्षेत्र का है. वर्ष 2021 में एक किशोरी के पिता की शिकायत पर नानक चंद्र सेठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
मौजूदा समय में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 8 और आईपीसी की धारा 354(जी), 504 एवं 506 के तहत मुकदमा चल रहा है. अदालत में मामले की सुनवाई जारी है.
अभियोजन का तर्क- मौजूदा धाराएं पर्याप्त नहीं
अर्जी में अभियोजन पक्ष ने दलील दी है कि अदालत के सामने आए गवाहों के बयान और साक्ष्यों से मामले की गंभीरता सामने आई है. ऐसे में आरोपी के खिलाफ केवल वर्तमान धाराओं में कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा.
अभियोजन ने कोर्ट से आग्रह किया है कि मामले में डिजिटल रेप से जुड़ी धारा जोड़कर आरोपी के खिलाफ आगे की सुनवाई की जाए.
शहर में चर्चा का विषय रहा है मामला
सहारा सिटी प्रकरण जमशेदपुर के सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहा है. मामले को लेकर पहले भी कई बार कानूनी और जांच से जुड़े नए पहलू सामने आते रहे हैं.
अब अदालत अभियोजन की इस अर्जी पर क्या फैसला सुनाती है, इसी पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी. यदि नई धारा जोड़ी जाती है तो आरोपी के खिलाफ चल रहे मुकदमे का स्वरूप बदल सकता है.