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  • 2026-06-17

Consumer Rights India: ऑनलाइन शॉपिंग में परेशानी आने पर घबराएं नहीं, इस सरकारी हेल्पलाइन से मिल सकती है मदद

Consumer Rights India: ऑनलाइन खरीदारी अब लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा बन चुकी है. घर बैठे सामान मंगाने की सुविधा और कई विकल्प मिलने की वजह से बड़ी संख्या में लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि कई बार ग्राहकों को खराब या गलत सामान मिलने जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है. ऐसे मामलों में अगर कंपनी की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो उपभोक्ता सरकारी हेल्पलाइन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
ग्राहक की शिकायत सुनने के लिए उपलब्ध है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
उपभोक्ता मामलों से जुड़े विभाग ने हाल ही में अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए लोगों को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी है. विभाग के मुताबिक, ऑनलाइन खरीदारी से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए यह सेवा उपलब्ध है. किसी भी तरह की परेशानी होने पर उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर संपर्क कर सकते हैं. यहां दर्ज शिकायतों पर आगे की प्रक्रिया के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाती है.


किन मामलों में दर्ज करा सकते हैं शिकायत
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदारी करने वाले उपभोक्ता कई तरह की समस्याओं को लेकर शिकायत कर सकते हैं. इनमें सामान का क्षतिग्रस्त अवस्था में पहुंचना, ऑर्डर से अलग वस्तु की डिलीवरी होना, उत्पाद वापस करने के बाद भी पैसे वापस नहीं मिलना, एक्सचेंज प्रक्रिया में परेशानी आना और ग्राहक सेवा केंद्र की ओर से उचित जवाब नहीं मिलना जैसे मामले शामिल हैं.


उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्था
ऑनलाइन खरीदारी से जुड़े विवादों के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक महत्वपूर्ण माध्यम के तौर पर काम करती है. ऐसे में अगर किसी ग्राहक को कंपनी की ओर से राहत नहीं मिल रही है, तो वह सरकारी व्यवस्था का सहारा लेकर अपनी समस्या के समाधान की कोशिश कर सकता है.
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