Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया (विज्ञापन संख्या 02/2025) से जुड़े विवाद में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई, जहां आयोग को स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा गया। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की गई है।
“User Does Not Exist” संदेश से उत्तर कुंजी नहीं देख सके अभ्यर्थी
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करने पर उन्हें अपनी उत्तर कुंजी (Answer Key) और रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध नहीं हुई। पोर्टल पर लगातार "User Does Not Exist" का संदेश दिखाई देता रहा, जिसके कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज नहीं करा सके।
दस्तावेज सत्यापन से वंचित होने का भी आरोप
याचिका में यह भी कहा गया है कि उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध नहीं होने के बाद संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए भी नहीं बुलाया गया। इससे उनकी उम्मीदवारी प्रभावित हुई है। मामले में अब हाईकोर्ट 30 जून को अगली सुनवाई करेगा, जहां JSSC को अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत करना होगा।