Jharkhand News: झारखंड में राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है. अब राशन कार्ड में किसी भी नए सदस्य का नाम जोड़ने से पहले परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं.
नए सदस्य का नाम जोड़ने से पहले होगा सत्यापन
विभाग के अनुसार, राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने की प्रक्रिया तभी पूरी की जाएगी जब संबंधित परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका होगा. बिना ई-केवाईसी के किसी भी नए सदस्य को राशन कार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा. राज्यभर में राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है.
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम
खाद्य आपूर्ति विभाग का कहना है कि ई-केवाईसी का मुख्य उद्देश्य लाभुकों का सत्यापन करना, फर्जी और अपात्र कार्डधारियों की पहचान करना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकारी योजनाओं और खाद्यान्न का लाभ केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचे.
अभियान की हो रही नियमित निगरानी
विभाग की ओर से ई-केवाईसी अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है. जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक लाभुकों का ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरा कराया जाए. अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से राशन वितरण में अनियमितताओं पर रोक लगेगी और वास्तविक लाभुकों को समय पर खाद्यान्न मिल सकेगा.
पीडीएस दुकानों पर निःशुल्क उपलब्ध है सुविधा
जिला प्रशासन ने राशन कार्डधारियों से अपील की है कि वे अपने परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी जल्द पूरा करा लें. लाभुक अपने नजदीकी पीडीएस केंद्र पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा.
ई-केवाईसी नहीं कराने पर हो सकती है परेशानी
अधिकारियों का कहना है कि जिन लाभुकों का ई-केवाईसी लंबित रहेगा, उन्हें भविष्य में राशन प्राप्त करने और राशन कार्ड से संबंधित अन्य सेवाओं का लाभ लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए सभी कार्डधारियों से समय रहते ई-केवाईसी कराने की अपील की गई है.