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  • 2026-07-25

Jharkhand BSO Bribery Case : 40 हजार रुपये रिश्वत मामले में बीएसओ की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

Jharkhand BSO Bribery Case :  झारखंड हाईकोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) नंदन कुमार उर्फ अभिषेक गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत देने का आधार नहीं बनता.


एसीबी ने 40 हजार रुपये रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार

एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 19 मार्च 2026 को उन्हें 40 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. आरोप है कि उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. कार्रवाई के दौरान उन्हें 40 हजार रुपये के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया.

अभियोजन स्वीकृति का मामला सरकार के पास लंबित

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, जबकि अभियोजन की स्वीकृति अभी नहीं मिली है. वहीं एसीबी ने अदालत को बताया कि अभियोजन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा चुका है. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया.


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