Ranchi: 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद शिक्षक बस्तिया रविकांत उर्फ वत्सीय रविकांत की जमानत याचिका पर एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़ी केस डायरी एसीबी से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी। मामले में आरोपी शिक्षक बस्तिया रविकांत को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने 14 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसी कार्रवाई के दौरान गुमला जिला शिक्षा अधीक्षक (DSC) कार्यालय के प्रधान लिपिक रंजित कुजूर को भी पकड़ा गया था।
DSC कार्यालय में हुई थी छापेमारी
एसीबी के अनुसार, दोनों आरोपियों पर एक शिक्षक के क्षेत्रीय स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कराने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले की गोपनीय तरीके से जांच की, जिसमें आरोपों की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई की गई। जांच में मामला सही पाए जाने के बाद एसीबी की टीम ने गुमला जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में कार्रवाई की। इसी दौरान दोनों आरोपियों को कथित रूप से रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी से केस डायरी मांगी है। अब जांच से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर आगे की सुनवाई पांच अगस्त को होगी।