JPSC Chairman: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में अध्यक्ष का पद खाली रहने पर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने सरकार को अगली सुनवाई तक यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक की जाएगी.
यह मामला वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से संबंधित सुनवाई के दौरान सामने आया. इस दौरान JPSC की ओर से कोर्ट को बताया गया कि असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (RFO) भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा और उसका परिणाम जारी किया जा चुका है. साथ ही अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट की तिथि भी तय कर दी गई है.
CID जांच का हवाला, नियुक्ति प्रक्रिया अटकी
सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि JPSC के पूर्व अध्यक्ष के इस्तीफे और परीक्षा से जुड़े मामले की CID जांच चल रही है. इसी वजह से अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया फिलहाल आगे नहीं बढ़ पा रही है.
हाई कोर्ट बोला:- संवैधानिक संस्था में पद खाली नहीं रह सकता
इस पर हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि JPSC एक संवैधानिक संस्था है और उसके अध्यक्ष का पद लंबे समय तक रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति की समय-सीमा बताई जाए. मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की गई है.