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  • 2026-08-06

Jharkhand High Cour: ACB में 11 साल से लंबित जांचों पर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने राज्य सरकार से मांगी सीलबंद अद्यतन रिपोर्ट

Jharkhand High Cour: एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में वर्षों से लंबित प्रारंभिक जांच (PE) मामलों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी लंबित PE मामलों की अद्यतन (Updated) स्थिति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाए.

इस मामले की सुनवाई स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई.

सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष यह तथ्य आया कि ACB के कई प्रारंभिक जांच मामले 11 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित पड़े हैं. वर्ष 2013 से 2022 के बीच दर्ज कई मामलों में अब तक जांच में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी है.

अदालत ने इस पर चिंता जताई कि लंबे समय तक जांच लंबित रहने के कारण कई अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं. ऐसे मामलों में समय पर जांच पूरी नहीं होने से कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है.



हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी लंबित प्रारंभिक जांच मामलों की विस्तृत और अद्यतन रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की गई है.
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