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  • 2026-08-11

New Delhi: पश्चिम बंगाल SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों पर दाखिल अपीलों का मांगा पूरा ब्योरा

New Delhi: पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से SIR से जुड़े अपीलीय ट्रिब्यूनलों के कामकाज और फैसलों का विस्तृत ब्योरा मांगा है।


कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि SIR से जुड़े मामलों में कितनी अपीलें दाखिल हुईं, कितने मामलों में फैसला सुनाया गया और कितने मामले अभी लंबित हैं। साथ ही आयोग को अपीलीय ट्रिब्यूनलों के फैसलों का विवरण भी अदालत में जमा करने को कहा गया है।

ट्रिब्यूनलों की संख्या, काम के घंटे और लंबित मामलों पर भी जानकारी मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनलों की संख्या, उनके काम के घंटे और मामलों के निपटारे की गति से जुड़ी जानकारी की भी जांच करने पर सहमति जताई है। याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से अदालत में कहा गया कि ट्रिब्यूनल लोगों की अपीलों पर तेजी से फैसला नहीं ले रहे हैं।


हालांकि, अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल में मामलों के निपटारे के लिए कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं की जा सकती। बताया गया है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष करीब 34 लाख अपीलें लंबित हैं। अब चुनाव आयोग की ओर से दाखिल किए जाने वाले आंकड़ों और विवरण के आधार पर मामले में आगे की सुनवाई होगी।

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