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  • 2026-08-13

Ranchi News : आयुष मिशन के लिए झारखंड को 148 करोड़ की मंजूरी, केंद्र देगा 96 करोड़ रुपये

Ranchi News : झारखंड में आयुष चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में नेशनल आयुष मिशन (NAM) के तहत 148 करोड़ 3 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने 10 अगस्त 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है।


केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे खर्च

स्वीकृत राशि में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 96 करोड़ रुपये, जबकि राज्य सरकार की हिस्सेदारी 52 करोड़ 3 लाख रुपये है। योजना के तहत केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में राशि साझा की जाएगी। इस फंड का इस्तेमाल आयुष चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के संचालन और विस्तार में किया जाएगा। इससे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी समेत अन्य आयुष सेवाओं को मजबूत करने की योजना है।

SC-ST क्षेत्रों के लिए भी अलग से बजट

सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी बजट में अलग प्रावधान किया है। सामान्य श्रेणी में केंद्रांश के रूप में 59.52 करोड़ रुपये और राज्यांश के रूप में 32.25 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के तहत केंद्र से 11.52 करोड़ और राज्य से 6.24 करोड़ रुपये से अधिक दिए जाएंगे। वहीं, जनजातीय क्षेत्र उप योजना के लिए केंद्र की ओर से 24.96 करोड़ और राज्य की ओर से 13.52 करोड़ रुपये से अधिक की राशि तय की गई है।

योजना के तहत राशि SNA SPARSH सिस्टम के माध्यम से जारी की जाएगी। जरूरत के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के e-Kuber प्लेटफॉर्म से फंड जारी होगा। सरकार का उद्देश्य राशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है।

राज्य स्तर पर राशि की निकासी और खर्च की जिम्मेदारी उप निदेशक (यूनानी) को दी गई है, जबकि जिलों में संबंधित जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी राशि का उपयोग करेंगे। पूरी राशि के नियंत्रण की जिम्मेदारी स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव की होगी।


सरकार ने निर्देश दिया है कि योजना के तहत होने वाली खरीद और अन्य खर्च सरकारी वित्तीय नियमों के अनुसार किए जाएं। कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित तकनीकी अधिकारियों और एजेंसियों की होगी। निदेशक आयुष को खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर भारत सरकार, महालेखाकार और स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराना होगा। स्वीकृत राशि का इस्तेमाल केवल निर्धारित योजनाओं और उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकेगा।

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