Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की सदस्यता शुल्क और अन्य बकाया राशि जमा करने को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन अधिवक्ताओं का सदस्यता शुल्क या अन्य देय राशि बकाया है, वे 14 अगस्त 2026 की शाम 5 बजे तक अधिवक्ता संघ के कार्यालय में राशि जमा कर सकेंगे।
आदेश में छूटी बात पर कोर्ट ने किया स्पष्टीकरण
मामले में अश्विनी प्रिया की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पारित आदेश में आपत्ति दाखिल करने की समय सीमा 14 अगस्त तक तय की गई थी, लेकिन सदस्यता शुल्क जमा करने की अनुमति का उल्लेख आदेश में नहीं हो पाया था। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता 14 अगस्त को शाम 5 बजे तक सदस्यता शुल्क और अन्य बकाया राशि जमा कर सकते हैं। अदालत ने यह निर्देश चुनाव समिति को दिया है।
आदेश की प्रति संबंधित अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराने का निर्देश
हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति बार काउंसिल के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और संबंधित अधिवक्ताओं को तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा आदेश की प्रति महाधिवक्ता और एडवोकेट एसोसिएशन के कार्यालय में भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पारित पूर्व आदेश की अन्य सभी दिशाएं और टिप्पणियां पहले की तरह प्रभावी रहेंगी।