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  • 2026-08-14

Jharkhand News: झारखंड में मतदाता सूची अपडेट कराने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 15 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन, 19 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम सूची

Jharkhand News: झारखंड में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने लोगों को बड़ी राहत दी है. अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या किसी जानकारी में सुधार के लिए पहले से ज्यादा समय मिलेगा. दावे और आपत्तियां जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2026 कर दी गई है.


अक्टूबर में पूरी होगी प्रक्रिया

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावे और आपत्तियों से जुड़े नोटिस जारी करने और उनका निपटारा करने का काम 14 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा. इसके बाद 19 अक्टूबर 2026 को झारखंड की अंतिम मतदाता सूची जारी होगी. पहले दावे-आपत्ति की आखिरी तारीख 4 सितंबर और अंतिम सूची जारी करने की तारीख 7 अक्टूबर तय थी.


311 नए अधिकारी संभालेंगे काम

मतदाता सूची से जुड़े मामलों को जल्द निपटाने के लिए राज्य में 311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. इन अधिकारियों की मदद से नाम जोड़ने, सुधार और दावे-आपत्तियों से जुड़े आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी.


मानसून और श्रावणी मेले को देखते हुए बढ़ी तारीख

राज्य निर्वाचन विभाग ने समय बढ़ाने का प्रस्ताव चुनाव आयोग के सामने रखा था. विभाग ने इसके पीछे मानसून, खेती के काम और देवघर-दुमका में चलने वाले श्रावणी मेले का हवाला दिया था. आयोग ने राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है.


नाम नहीं है तो ऐसे करें आवेदन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने पात्र लोगों से मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांचने की अपील की है. अगर किसी पात्र नागरिक का नाम प्रारूप सूची में नहीं है तो वह ECINET पर फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है. वहीं नाम, पता, उम्र या दूसरी जानकारी में गलती होने पर फॉर्म-8 के जरिए सुधार कराया जा सकता है.


पात्र लोगों का नाम जोड़ने पर जोर

निर्वाचन विभाग ने युवाओं से अपने साथ परिवार और आसपास के पात्र लोगों का नाम भी मतदाता सूची में दर्ज कराने की अपील की है. अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और आवेदन करने में मदद करने का निर्देश दिया गया है. विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो.

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