Jharkhand News: राज्य में सामने आए कथित नियुक्ति घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने हरिशरण देवगन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया.
सीबीआई जांच की मांग
हरिशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नियुक्तियों में हुई कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग की है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नियुक्तियों में बड़े स्तर पर अनियमितता हुई है. इस मामले में छात्र भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है.
JPSC और JSSC की नियुक्तियों पर सवाल
याचिका के मुताबिक, JPSC और JSSC के जरिए हुई कुछ नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप है. दलील दी गई कि जांच के दौरान पैसे लेकर अयोग्य लोगों को नियुक्त किए जाने से जुड़े मामले सामने आए हैं.
22 नियुक्तियां रद्द की गई
सीआईडी जांच से मिली जानकारी के आधार पर सरकार ने 22 नियुक्तियां रद्द कर दी हैं. इसके अलावा 6 नियुक्तियों की प्रक्रिया रोक दी गई है. पहले हो चुकी 17 नियुक्तियों को भी जांच के दायरे में रखा गया है. याचिका में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सीबीआई, सीआईडी, JPSC और JSSC को पक्षकार बनाया गया है.