Ranchi News: राजधानी रांची में बिना अनुमति हॉस्टल, लॉज और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने वालों पर नगर निगम अब कार्रवाई की तैयारी में है. रांची नगर निगम ने ऐसे संचालकों को अनुमति लेने के लिए 5 सितंबर तक का समय दिया है. इस दायरे में हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन और धर्मशालाएं शामिल हैं.
ऑनलाइन आवेदन करना होगा
नगर निगम ने संबंधित संचालकों को तय प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है. सिर्फ आवेदन कर देने से प्रतिष्ठान चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी. निगम से अनुमति मिलने के बाद ही हॉस्टल, लॉज या अन्य संबंधित प्रतिष्ठान का संचालन किया जा सकेगा.
हॉस्टल और लॉज पर विशेष नजर
नगर निगम ने हॉस्टल और लॉज संचालकों को खास तौर पर नियमों का पालन करने को कहा है. इन जगहों पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अन्य लोग रहते हैं. ऐसे में सुरक्षा और दूसरी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति लेना जरूरी बताया गया है.
5 सितंबर के बाद बढ़ सकती है सख्ती
नगर निगम की तय समय सीमा 5 सितंबर को खत्म हो जाएगी. इसके बाद बिना अनुमति चल रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. नियमों का उल्लंघन मिलने पर जुर्माना लगाने के साथ प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई भी हो सकती है. यानी जिन संचालकों ने अभी तक अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके पास प्रक्रिया पूरी करने के लिए अब सीमित समय बचा है. डेडलाइन खत्म होने के बाद निगम की कार्रवाई से बिना अनुमति चल रहे प्रतिष्ठानों पर बंद होने का खतरा बढ़ सकता है.