Back to Top

Facebook WhatsApp Telegram YouTube Instagram
Push Notification

🔔 Enable Notifications

Subscribe now to get the latest updates instantly!

Jharkhand News26 – fastest emerging e-news channel.
  • 2026-09-06

Jharkhand Voter Revision: झारखंड में SIR के तहत नया नाम जुड़वाने की होड़, Form-6 के जरिए आए 3.19 लाख से अधिक आवेदन

Jharkhand Voter Revision:  झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया है. अब तक 3,19,457 लोगों ने Form-6 के जरिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दिया है. वहीं 2,06,499 आवेदन Form-8 के तहत मिले हैं. इनका इस्तेमाल पता, नाम या दूसरे विवरण में सुधार और मतदाता का स्थान बदलने के लिए किया जा रहा है.

15 सितंबर तक जमा होंगे फॉर्म
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि SIR के दावा-आपत्ति चरण की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026 है. Form-6 नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए है. Form-8 के जरिए एक बूथ, विधानसभा क्षेत्र या राज्य से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर कराने और मतदाता सूची में सुधार कराया जा सकता है. वहीं किसी नाम को मतदाता सूची में शामिल करने पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए Form-7 जमा किया जा सकता है.

Form-7 और Form-6A का भी आंकड़ा
SIR के दौरान अब तक 2,214 Form-7 आवेदन या आपत्तियां मिली हैं. इसके अलावा प्रवासी भारतीय नागरिकों से 66 Form-6A आवेदन प्राप्त हुए हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना नाम और विवरण जांच लें और जरूरत होने पर संबंधित फॉर्म जमा करें. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा.

रांची में BLO को बढ़ानी होगी सक्रियता
इधर, रांची में SIR की प्रगति को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने दावा-आपत्ति से जुड़े मामलों का समय पर निपटारा करने के निर्देश दिए. साथ ही BLO को घर-घर जाकर पात्र मतदाताओं से संपर्क करने और Form-6 व Form-8 से जुड़ी प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा.

घर-घर अभियान और Family Together Sticker पर जोर
बैठक में BLO के घर-घर संपर्क अभियान की भी समीक्षा हुई. अधिकारियों को मतदाताओं से जरूरी जानकारी लेने, उसका सत्यापन करने और "Family Together" स्टिकर लगाने का काम तय समय में पूरा करने को कहा गया. BLA-2 को दिए जाने वाले Form-9, 10, 11, 11A और 11B की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई.

उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है. पात्र नागरिकों का नाम सही तरीके से दर्ज हो और गलत या अपात्र प्रविष्टियों का नियमानुसार समाधान किया जाए.


WhatsApp
Connect With WhatsApp Cannel !