Ranchi News: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है।
मधु कोड़ा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से बताई गई राशि में किए गए बदलाव को चुनौती दी है। इससे पहले इस मामले में निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया।
ED की चार्जशीट में राशि में बदलाव को दी चुनौती
मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ED की चार्जशीट में उल्लिखित राशि में बदलाव किया गया। इसी बदलाव को लेकर उन्होंने अदालत में कानूनी चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं पर दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी दलीलें रखी गईं।
ED की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने रखा पक्ष
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। पिछली सुनवाई के दौरान ED की ओर से मामले में जवाब भी दाखिल किया गया था। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। अब अदालत के फैसले के बाद ही इस मामले में आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।