Jairam Mahato Anticipatory Bail: डुमरी विधायक और JLKM अध्यक्ष जयराम महतो को बरवाअड्डा थाना मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है. धनबाद की MP-MLA विशेष अदालत ने जयराम महतो के साथ सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल को भी राहत दी है. अदालत ने जमानत देते हुए आरोपियों के सामने कई शर्तें भी रखी हैं. इन शर्तों का पालन नहीं होने पर जमानत की सुविधा खत्म हो सकती है.
शिकायतकर्ता को धमकी नहीं देने का निर्देश
कोर्ट ने साफ कहा है कि आरोपी शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी या उनके परिवार के किसी सदस्य को परेशान या धमकी नहीं देंगे. जमानत के लिए दो बेलर देने होंगे. इनमें एक वर्तमान पैरवीकार और दूसरा करीबी रिश्तेदार होना चाहिए.
हर तारीख पर कोर्ट में पेश होना होगा
आरोप तय होने तक सभी आरोपियों को निचली अदालत में हर तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा. बिना अदालत की अनुमति किसी तारीख पर गैरहाजिर रहने पर जमानत बांड रद्द किया जा सकता है. सभी आरोपियों को अपना पहचान पत्र और चालू मोबाइल नंबर भी जमा करना होगा. कोर्ट की अनुमति के बिना मोबाइल नंबर बदलने की अनुमति नहीं होगी.
22 अगस्त को दर्ज हुई थी FIR
बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर 22 अगस्त 2026 को केस दर्ज किया गया था. यह बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 146/26 है. पुलिस के अनुसार, मामले में सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार, धमकी देने और थाने में हंगामा करने जैसे आरोप लगाए गए हैं. पुलिस का दावा है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद जयराम महतो करीब 40-50 समर्थकों के साथ बरवाअड्डा थाना पहुंचे थे. मामले की आपराधिक कार्यवाही अभी जारी रहेगी.