• 2025-08-23

New RIMS: नए रिम्स के निर्धारित जमीन पर धारा 144, 163 लागू प्रशासन अलर्ट मोड पे, विपक्ष कल करेगा प्रदर्शन

Ranchi: राजधानी रांची में एक बार फिर प्रशासन ने शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी स्थित प्रस्तावित रांची राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज-2 (RIMS-2) परिसर के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीओ), सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

आखिर हो क्यों हो रहा है ये आंदोल

दरअसल, प्रस्तावित RIMS-2 की जमीन पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 24 अगस्त, रविवार को विरोध कार्यक्रम की घोषणा की थी। उन्होंने ऐलान किया था कि वह इस जमीन पर हल चलाकर और धान रोपकर सरकार के फैसले का विरोध करेंगे। प्रशासन को आशंका थी कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं, जिससे शांति-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

कांके अंचल क्षेत्र के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित अस्पताल की जमीन पर सीमांकन और फेंसिंग का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इसके बाद लगातार यह देखा जा रहा था कि आसपास के लोग और कुछ असामाजिक तत्व फेंसिंग के अंदर प्रवेश का प्रयास कर रहे थे। भीड़ जुटने की घटनाएं भी सामने आई थीं। यही कारण है कि प्रशासन ने पहले से ही सख्त कदम उठाते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

एसडीओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 200 मीटर की परिधि में निम्न प्रतिबंध लगाए गए हैं

1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।
(सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को इससे छूट दी गई है।)
2. ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन आदि) का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
3. किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलने पर रोक होगी।
(सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छूट दी गई है।)
4. हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
5. किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

स्पष्ट किया गया है कि यह निषेधाज्ञा केवल आम लोगों पर लागू होगी, जबकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी एवं कर्मचारी इससे मुक्त रहेंगे।

प्रशासन की सख्ती और अलर्ट

रांची सदर अनुमंडल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू रहने तक अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को टाला जा सके।

स्थानीय स्तर पर थाना प्रभारी और दंडाधिकारी की टीम लगातार गश्त कर रही है। साथ ही फेंसिंग किए गए RIMS-2 परिसर के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने साफ कहा है कि विकास कार्यों में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

RIMS-2 परियोजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य रांची समेत पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करना है। लेकिन नगड़ी मौजा की जमीन को लेकर लगातार विवाद खड़ा हो रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि यह जमीन उनकी परंपरागत पुश्तैनी जमीन है और इसका अधिग्रहण उनकी सहमति के बिना किया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्य सरकार ने आदिवासी समुदाय की भावनाओं की अनदेखी कर जबरन जमीन का अधिग्रहण किया है। इसी वजह से विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। वहीं, सरकार और प्रशासन का कहना है कि यह जमीन पूरी तरह से सरकारी है और इसका उपयोग जनहित में किया जा रहा है।

आगे की स्थिति

निषेधाज्ञा लागू रहने के बाद अब यह देखना होगा कि रविवार को चंपई सोरेन और उनके समर्थक किस तरह से अपना विरोध दर्ज करते हैं। यदि वे कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं तो सीधे तौर पर प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

फिलहाल, प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। RIMS-2 जैसे बड़े स्वास्थ्य प्रोजेक्ट से राज्य के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, इसलिए इसे लेकर किसी भी प्रकार की विधि-व्यवस्था की समस्या खड़ी न की जाए।