Big Breaking: आर्मी लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार रांची के पूर्व उपायुक्त (DC) छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कुछ शर्तों के साथ उन्हें बेल दे दी.
छवि रंजन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में थे. इससे पहले उनकी जमानत याचिका को PMLA कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. 6 अगस्त को हाईकोर्ट ने भी बेल देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकान्त और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने इस मामले में सुनवाई कर निर्णय सुनाया. जमानत मंजूर होने के बाद अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
यह केस रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना की कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है. इस मामले में ED ने छवि रंजन के साथ कई अन्य आरोपियों को भी नामजद किया है, जिनमें कारोबारी विष्णु अग्रवाल, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष शामिल हैं.