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  • 2025-10-10

Delhi Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यौन शिक्षा कम उम्र से शुरू होनी चाहिए, 15 वर्षीय किशोर को मिली जमानत

Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बच्चों को यौन शिक्षा कम उम्र से दी जानी चाहिए, केवल कक्षा 9 से शुरू करना पर्याप्त नहीं है। यह टिप्पणी जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने दी।

कोर्ट ने 15 वर्षीय किशोर को जमानत दी

कोर्ट यह निर्देश एक 15 वर्षीय किशोर को जमानत देते हुए दे रही थी, जिस पर आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 (गंभीर यौन हमला) के तहत केस दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि किशोर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा तय शर्तों के अनुसार जमानत दी जाए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में बताया

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में बताया कि राज्य में यौन शिक्षा कक्षा 9 से 12 तक दी जाती है, जो एनसीईआरटी के निर्देशों के अनुसार है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है और यौन शिक्षा कम उम्र से पाठ्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए, ताकि बच्चे युवावस्था में होने वाले हार्मोनल बदलाव और उनके प्रभावों को समझ सकें।

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करे, जिसमें बताया जाए कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यौन शिक्षा कैसे दी जाती है, ताकि किशोरों को समय पर जानकारी मिल सके और वे सुरक्षित रहें।
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