Ranchi News: रांची की एजेसी अपर देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने नर्सिंग छात्रा को आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के आरोपी तेजस उर्फ तेजस ठाकुर की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया. तेजस 22 जून 2026 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.
फरवरी में दर्ज हुआ था मामला
यह मामला नगड़ी थाना कांड से जुड़ा है. छात्रा के पिता रवींद्र कुमार, जो नगड़ी के निवासी हैं, ने 2 फरवरी 2026 को नगड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी लगातार मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रही थी.
परीक्षा देने गई थी छात्रा, धुर्वा डैम में मिला शव
एफआईआर के अनुसार, 28 जनवरी 2025 को रिया नर्सिंग की परीक्षा देने के लिए रोस्पा टावर के पास गई थी. उसी दिन शाम करीब 4 बजे पुलिस ने परिजनों को धुर्वा डैम पहुंचने की सूचना दी. वहां पहुंचने पर छात्रा का शव डैम के पानी में तैरता मिला.
मोबाइल से मिले अहम सुराग
प्राथमिकी में कहा गया है कि छात्रा के मोबाइल फोन से मिले एक वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर परिजनों को जानकारी मिली कि तेजस नामक युवक द्वारा उसका कथित यौन उत्पीड़न किया जा रहा था. परिजनों का आरोप है कि इसी प्रताड़ना से परेशान होकर छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाया.
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.