पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी होगी लॉटरी
इस बार शिक्षा विभाग ने नामांकन प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को शून्य करने के लिए इसे पूरी तरह ऑनलाइन रखा है। जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सीटों का आवंटन कंप्यूटरीकृत रैंडमाइज्ड लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि किसी भी प्रकार की पैरवी या अनियमितता की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
देखिए महत्वपूर्ण तिथियां
अभिभावकों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है, ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत, 16 फरवरी, 2026, आवेदन की अंतिम तिथि, 15 मार्च, 2026 दस्तावेज़ सत्यापन 16 मार्च से 25 मार्च, 2026लॉटरी और चयन सूची का प्रकाशन, 28 मार्च, 2026 संभावित हो सकता है, नामांकन प्रक्रिया 31 मार्च से 10 अप्रैल, 2026 को हो सकता है।
आपको बताए कौन कर सकता है आवेदन
आरटीई के तहत नामांकन के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, के, आय सीमा, परिवार की वार्षिक आय 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।वर्ग, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, पिछड़ा वर्ग OBC और अन्य वंचित समूह।दिव्यांगता, 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी पात्र हैं। निवास, आवेदन करने वाला बच्चा उसी जिले और निर्धारित क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज और सहायता
आवेदन के समय अभिभावकों के पास जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और यदि लागू हो तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। फॉर्म भरने में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या या जानकारी के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में एक विशेष सहायता काउंटर बनाया गया है।
हमारा लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े बच्चे को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना है। सभी पात्र अभिभावक अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन करें।