Jharkhand: बिहार में लागू व्यवस्था के बाद अब झारखंड पुलिस ने भी ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। राज्य में सराफा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर हो रही आपराधिक घटनाओं और हाल ही में बोकारो स्थित तनिष्क शोरूम में हुई लूट की कोशिश के मद्देनज़र पुलिस मुख्यालय ने एक नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब किसी भी ज्वेलरी दुकान में चेहरा ढककर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
यह फैसल क्यों लिया गया जानें
रविवार शाम बोकारो के तनिष्क शोरूम में नकाबपोश बदमाशों द्वारा की गई लूट की असफल कोशिश के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की। अपराधियों की पहचान को आसान बनाने और इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
ज्वेलरी दुकान में बुर्का या घूंघट पहनकर जाना प्रतिबंध
सोमवार को बाघमारा थाना के औचक निरीक्षण के दौरान बोकारो रेंज के डीआईजी आनंद प्रकाश ने इन नए निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार अब राज्य की किसी भी ज्वेलरी दुकान में पुरुष मास्क, नकाब या हेलमेट पहनकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। वहीं महिलाओं के लिए भी हिजाब, बुर्का या घूंघट पहनकर दुकान में जाना प्रतिबंधित होगा। प्रवेश के समय हर ग्राहक का चेहरा पूरी तरह खुला होना अनिवार्य किया गया है।
मामले में किसी भी तरह की ढील नहीं
डीआईजी ने साफ कहा कि सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। नए नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को संदिग्ध माना जाएगा और उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में आगंतुकों की पहचान स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो सके।
ज्वेलरी कारोबार से जुड़े लोगों को सुरक्षित माहौल मिले
बता दें कि बिहार में भी सराफा बाजारों में लगातार हो रही लूट की घटनाओं के बाद पुलिस और ज्वेलर्स एसोसिएशन के सहयोग से इसी तरह के नियम लागू किए गए थे। झारखंड पुलिस अब उसी मॉडल को राज्यभर में लागू कर रही है, ताकि अपराधियों के हौसले पस्त किए जा सकें और ज्वेलरी कारोबार से जुड़े लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके।