Jharkhand News: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मतदान प्रक्रिया को लेकर तस्वीर साफ हो गई है. इस बार जिन मतदाताओं के पास वोटर ID कार्ड नहीं है, वे भी मतदान से वंचित नहीं रहेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने पहचान के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य किया है, जिससे अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.
23 फरवरी को मतदान, 27 को मतगणना
राज्य के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी 2026 को मतदान कराया जाएगा. मतगणना 27 फरवरी 2026 को होगी. यह चुनाव उसी मतदाता सूची के आधार पर कराया जाएगा, जिसका उपयोग विधानसभा चुनाव में हुआ था. यानी 1 अक्टूबर 2024 से पहले मतदाता सूची में जुड़े नागरिक ही वोट डाल सकेंगे.
मतदान के लिए पहचान जरूरी
मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. जिन मतदाताओं के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध है, उनकी पहचान उसी के आधार पर की जाएगी. हालांकि जिनके पास वोटर ID नहीं है, उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.
इन 12 दस्तावेजों से भी डाल सकेंगे वोट
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता निम्न में से किसी एक पहचान पत्र के आधार पर मतदान कर सकेंगे. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी EPIC कार्ड, निर्वाचन तंत्र की ओर से जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, आयकर पहचान पत्र पैन कार्ड, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर, मनरेगा के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा या स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज.
बैलेट पेपर से कराया जाएगा चुनाव
नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर और मतपेटिका के माध्यम से कराए जाएंगे. यह चुनाव गैर दलीय आधार पर होगा. इसके लिए राज्यभर में कुल 4304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो 2129 भवनों में स्थित होंगे.
वोटर ID के साथ अन्य पहचान पत्रों को मान्यता देने का फैसला मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. इससे वे मतदाता भी वोट डाल सकेंगे, जिनके पास अभी EPIC कार्ड नहीं है. चुनाव बैलेट पेपर से और गैर दलीय आधार पर होने के कारण स्थानीय मुद्दों पर सीधा असर दिखने की संभावना है.