Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. अब कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है.
बताया जा रहा है कि झारखंड में सामने आए शराब घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कर रही है. इस मामले में नवीन केडिया पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है. जांच के दौरान उसके फरार होने के कारण उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था.
सीबीआई के जरिए देश के सभी एयरपोर्ट को निर्देश
सीबीआई के जरिए देश के सभी एयरपोर्ट को निर्देश दिया गया था कि यदि नवीन केडिया कहीं दिखाई दे तो उसे तुरंत रोका जाए. इस आदेश का उद्देश्य यह था कि वह देश छोड़कर भाग न सके.
एसीबी की टीम ने नवीन केडिया को 8 जनवरी को गोवा में एक स्पा सेंटर से गिरफ्तार किया था, जहां वह मसाज ले रहा था. गिरफ्तारी के बाद उसे गोवा की अदालत में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया गया. अदालत ने उसे चार दिनों की ट्रांजिट जमानत दी थी और निर्देश दिया था कि वह 12 जनवरी की शाम तक रांची में एसीबी के जांच अधिकारी के सामने उपस्थित हो.
हालांकि, तय समय पर नवीन केडिया एसीबी के सामने पेश नहीं हुआ, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं. अब उसकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है.