Municipal Elections: निकाय चुनाव को लेकर चुनावी माहौल तेज हो गया है. इसी बीच प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. इन नियमों का पालन नहीं करने पर उम्मीदवार का नामांकन फॉर्म रद्द किया जा सकता है. इसलिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों के लिए हर बिंदु पर सतर्क रहना जरूरी होगा.
कार्यालय में भीड़ पर पूरी तरह रोक
नामांकन के दौरान भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी. उम्मीदवार के साथ केवल पांच लोग ही कार्यालय के भीतर प्रवेश कर सकेंगे. इससे अधिक लोगों के आने पर कार्रवाई भी की जा सकती है. नामांकन के समय उम्मीदवार को Form VI और Form 24 के साथ नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र जमा करना होगा. इसके साथ दो संतान नियम का पालन करना अनिवार्य रहेगा.
वोटर लिस्ट से लेकर टैक्स तक का प्रमाण
मतदाता सूची की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और चालू बैंक खाते की पासबुक देना अनिवार्य है. साथ ही नगर निगम के सभी टैक्स चुकाने का प्रमाण भी जमा करना होगा. आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वालों को जाति प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी होगी.
फोटो और फॉर्म भरने में न करें लापरवाही
उम्मीदवार, प्रस्तावक, समर्थक और एजेंट सभी की दो-दो पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगी. फॉर्म में व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है. किसी तरह की कटिंग या बदलाव मान्य नहीं होगा. कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता. हस्ताक्षर पूरा होना चाहिए, शॉर्ट साइन मान्य नहीं होगा.
नामांकन शुल्क और उम्र की शर्त
अनारक्षित पुरुष उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 1000 रुपये रखा गया है. वहीं महिला, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए शुल्क 500 रुपये होगा. चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है.
निकाय चुनाव में प्रशासन इस बार नामांकन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और नियमबद्ध बनाना चाहता है. छोटी-सी गलती भी उम्मीदवारी पर भारी पड़ सकती है. ऐसे में प्रत्याशियों को हर दस्तावेज और हर नियम पर गंभीरता से ध्यान देना होगा ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो.