Jharkhand: सरकार राज्य में होटल और रेस्तरां में बार संचालन के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने नई मद्य भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली 2026 का प्रारूप जारी करते हुए इस पर आम लोगों और हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित नियम लागू होने के बाद बार संचालन के समय, लाइसेंस शुल्क और अनुमतियों में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे।
बार खुलने के समय में मिलेगी राहत
नई नियमावली के तहत स्टार श्रेणी के होटलों को बार संचालन के समय में विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार
तीन और चार स्टार होटलों में बार रात 2 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे।
फाइव स्टार होटलों को जिला एसपी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने पर सुबह 4 बजे तक बार खोलने की अनुमति मिलेगी।
हालांकि, यह सुविधा राज्य के सभी जिलों में समान रूप से लागू नहीं होगी। रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद और सरायकेला-खरसावां को छोड़कर अन्य जिलों में तीन और चार स्टार से नीचे के होटलों व रेस्तरां में बार संचालन की सीमा रात 12 बजे या अधिकतम 1 बजे तक ही सीमित रहेगी।
वर्तमान में झारखंड में उत्पाद होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली 2022 लागू है, जिसके तहत सभी श्रेणी के होटलों और रेस्तरां में बार केवल रात 12 बजे तक ही खुल सकते हैं।
लाइसेंस शुल्क अब वार्षिक आधार पर
नई नियमावली में लाइसेंस शुल्क की व्यवस्था को भी पूरी तरह बदला गया है। अब तक लागू त्रैमासिक शुल्क प्रणाली को समाप्त कर वार्षिक शुल्क लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।
फाइव स्टार होटल के लिए प्रस्तावित शुल्क
आवेदन शुल्क: 2 लाख रुपये
जमानत राशि: 6 लाख रुपये
बंद परिसर में वार्षिक शुल्क
रात 12 बजे तक: 20 लाख रुपये
रात 2 बजे तक: 22 लाख रुपये
रात 4 बजे तक: 24 लाख रुपये
खुले परिसर में वार्षिक शुल्क
रात 12 बजे तक: 22 लाख रुपये
रात 2 बजे तक: 24 लाख रुपये
रात 4 बजे तक: 26 लाख रुपये
तीन और चार स्टार होटलों के लिए शुल्क
आवेदन शुल्क: 1 लाख रुपये
जमानत राशि: 6 लाख रुपये
बंद परिसर में
रात 12 बजे तक: 15 लाख रुपये
रात 2 बजे तक: 17 लाख रुपये
खुले परिसर में
रात 12 बजे तक: 17 लाख रुपये
रात 2 बजे तक: 19 लाख रुपये
अन्य जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र
अन्य जिलों में स्थित होटलों और रेस्तरां के लिए आवेदन शुल्क 1 लाख रुपये और जमानत राशि 5 से 6 लाख रुपये प्रस्तावित की गई है। यहां बार संचालन के समय के अनुसार बंद और खुले स्थानों के लिए अलग-अलग शुल्क तय किए जाएंगे।
अस्थायी बार लाइसेंस का भी प्रावधान
नई नियमावली में अस्थायी बार संचालन को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। मनोरंजन स्थल, क्लब, मैरेज हॉल, रिसॉर्ट और फार्म हाउस जैसे स्थानों के लिए
बंद परिसर में: रात 12 बजे तक 10 से 20 हजार रुपये प्रति दिन
खुले परिसर में: रात 12 बजे तक 20 से 40 हजार रुपये प्रति दिन
वहीं, फाइव स्टार होटलों के खुले परिसर में
रात 12 बजे तक: 40 हजार रुपये प्रति दिन
रात 2 बजे तक: 50 हजार रुपये प्रति दिन
अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान
नई नियमावली में लाइसेंस के निलंबन, निरस्तीकरण और अपील से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, अतिरिक्त शुल्क और जिला एसएसपी की अनुमति मिलने पर बार संचालन की अवधि बढ़ाने का विकल्प भी दिया गया है।
केंद्र और राज्य सरकार के क्लबों, स्टेट गेस्ट हाउस और इसी तरह के प्रतिष्ठानों के लिए अलग से विशेष शुल्क और जमानत राशि निर्धारित की गई है।
फिलहाल उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इस नियमावली का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है और आम जनता से इस पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझावों के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।