Ranchi: राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 की घोषणा 27 जनवरी 2026 को किए जाने के साथ ही रांची अनुमंडल अंतर्गत रांची नगर निगम क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
इसी क्रम में 27 फरवरी 2026 को मतगणना का कार्य निर्धारित किया गया है। मतगणना-सह-वज्रगृह केंद्र ट्रांसपोर्ट नगर, सुकरहुटू, कांके में बनाया गया है।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष आदेश
मतगणना के दिन सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने, अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी संभावित अप्रिय घटना से निपटने के उद्देश्य से प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की है।
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (BNSS) की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। यह निषेधाज्ञा 26 फरवरी 2026 की मध्य रात्रि से मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा के मुख्य बिंदु
मतगणना केंद्र के 500 गज की परिधि में बिना प्रशासनिक अनुमति किसी भी व्यक्ति का अनावश्यक रूप से रुकना प्रतिबंधित रहेगा।
500 गज के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रोक रहेगी। (मतगणना कार्य में लगे अधिकृत कर्मियों को छूट रहेगी।)
मतगणना केंद्र के अंदर अनधिकृत वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध रहेगा।
केंद्र के भीतर मोबाइल, सेलुलर फोन, रेडियो, कैमरा, ट्रांजिस्टर आदि उपकरणों का उपयोग निषिद्ध रहेगा। (अधिकृत अधिकारियों को छोड़कर)
500 मीटर की परिधि में अनधिकृत वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
किन्हें मिलेगी छूट
यह आदेश शव यात्रा, अस्पताल, धार्मिक स्थलों, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-शिक्षकों, मतगणना ड्यूटी में तैनात दंडाधिकारी, पुलिसकर्मी और अधिकृत कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
इसके अलावा परीक्षा केंद्रों, सरकारी व गैर-सरकारी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों तथा कैंटोनमेंट क्षेत्र को इस आदेश से अलग रखा गया है।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चूंकि सभी संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस देना संभव नहीं है, इसलिए यह आदेश एकपक्षीय (Ex-Parte) रूप से जारी किया गया है।