Ranchi News: रांची जिले में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका देने के लिए RTE कानून के तहत नामांकन प्रक्रिया जारी है. जिला प्रशासन ने अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.
जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की शुरुआती कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं. डीसी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर अब 22 मार्च 2026 कर दी गई है.
अब तक 900 आवेदन, कुल 1161 सीटें आरक्षित
प्रशासन के अनुसार अब तक लगभग 900 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. रांची जिले में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कुल 1161 सीटें आरक्षित की गई हैं. ऐसे अभिभावक जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा आवेदन
अभिभावक rteranchi.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा.
यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है, तो अभिभावक 9304240308 (केवल व्हाट्सएप) या 8757221429 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. जिला प्रशासन ने सभी पात्र अभिभावकों से अपील की है कि वे 22 मार्च से पहले आवेदन कर अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का अवसर सुनिश्चित करें.