Railway Refund Rule: अगर आप ट्रेन का टिकट कैंसिल करना चाहते हैं, तो अब आपको टाइम के हिसाब से रिफंड मिलेगा। भारतीय रेलवे ने नए नियम बनाए हैं ताकि टिकट रद्द करने की प्रक्रिया आसान हो और सिस्टम का गलत इस्तेमाल कम हो।
ट्रेन टिकट कैंसिलेशन का टाइम-आधारित रिफंड नियम
72 घंटे से ज्यादा पहले, अगर आप ट्रेन चलने से 3 दिन (72 घंटे) से ज्यादा पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो लगभग पूरा पैसा वापस मिलेगा। बस छोटा सा कैंसिलेशन चार्ज कट जाएगा। 72 घंटे से 24 घंटे पहले, इस टाइम पर कैंसिल करने पर 25 प्रतिशत चार्ज कटेगा। 24 घंटे से 8 घंटे पहले, अगर टिकट 1 दिन से कम और 8 घंटे से ज्यादा समय में कैंसिल किया, तो 50 प्रतिशत चार्ज कटेगा। 8 घंटे से कम, ट्रेन के 8 घंटे पहले अगर टिकट कैंसिल किया, तो कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा।
अब 30 मिनट पहले तक बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन
अब आप ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। पहले ये सुविधा सिर्फ चार्ट बनने तक ही थी। ये सुविधा खासकर बड़े शहरों के यात्रियों के लिए बहुत मददगार होगी।
नए नियम से टिकट दलालों पर लगेगी लगाम
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, अब टिकट दलालों का फायदा नहीं चल पाएगा। पहले कुछ लोग बहुत सारे टिकट बुक करके फिर कैंसिल कर के रिफंड ले लेते थे। नए नियम से ये मुश्किल होगा।
यात्रियों को फायदा
ज्यादा लचीलापन मिलेगा, टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, देर से कैंसिल करने वालों को ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, सिस्टम और आसान और सुरक्षित होगा।