Ranchi News : झारखंड में बायो मेडिकल वेस्ट के निपटान को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में बायो मेडिकल वेस्ट को 48 घंटे से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता।स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। यदि कोई संस्थान 48 घंटे से अधिक समय तक कचरा अपने पास रखता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
संक्रमण और प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का सख्त कदम
निर्देश के अनुसार सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही बायो मेडिकल वेस्ट का निपटान करना होगा। इसके अलावा कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित कर सुरक्षित तरीके से संग्रहित करना भी अनिवार्य किया गया है।
सरकार का कहना है कि बायो मेडिकल वेस्ट का सही तरीके से निपटान नहीं होने पर संक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया गया है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस पूरे मामले की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों और संस्थानों के खिलाफ जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।