Jharkhand News : राज्य में फायर सेफ्टी को लेकर बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत अब फायर NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता अवधि बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। इससे पहले यह अवधि कम होने के कारण संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बार-बार नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।सरकार के इस फैसले से होटल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह कदम प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।
बार-बार नवीनीकरण से मिलेगी राहत, प्रक्रिया होगी आसान
नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब संस्थानों को हर साल या कम अवधि में NOC रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी तथा व्यवसाय संचालन में आसानी आएगी।
अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा देना और अनावश्यक प्रशासनिक बोझ को कम करना है।
सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं, नियमों का पालन अनिवार्य
हालांकि वैधता अवधि बढ़ाई गई है, लेकिन फायर सेफ्टी के मानकों में किसी प्रकार की ढील नहीं दी गई है। संबंधित संस्थानों को सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक होने पर NOC रद्द भी किया जा सकता है।