Adityapur News: आदित्यपुर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान कानून की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के ठेकेदार कृष्ण गोपाल पिंटू पर लाइसेंसी पिस्टल के साथ प्रदर्शन करने और हर्ष फायरिंग करने का आरोप लगा है.
जानकारी के अनुसार, ठेकेदार एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचा था. वहां उसने नियमों को नजरअंदाज करते हुए दुल्हन के साथ हथियार लहराते हुए फोटो खिंचवाई. आरोप है कि इस दौरान उसने हर्ष फायरिंग भी की.
हालांकि फायरिंग का कोई वीडियो अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन लाइसेंसी पिस्टल के साथ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. तस्वीरों के सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है.
मामले को गंभीरता से लेते हुए सरायकेला उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों या शादी जैसे समारोहों में लाइसेंसी हथियारों का इस तरह प्रदर्शन करना आर्म्स एक्ट का सीधा उल्लंघन है.
उपायुक्त ने मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने साफ कहा कि हथियार आत्मरक्षा के लिए दिए जाते हैं, प्रदर्शन या दबंगई दिखाने के लिए नहीं.
उन्होंने यह भी कहा कि वायरल फोटो के आधार पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और जरूरत पड़ने पर हथियार का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.
सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश ने भी कहा कि इस तरह की गतिविधियां कानूनी अपराध की श्रेणी में आती हैं. मामला प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है और सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी.
अब प्रशासन की जांच के बाद यह साफ होगा कि हर्ष फायरिंग का आरोप कितना सही है और ठेकेदार के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी.