Jharkhand Big News: झारखंड के चर्चित शराब घोटाले के आरोपी नवीन केडिया को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है. अदालत में प्रार्थी नवीन केडिया की ओर से अधिवक्ता जेनिया धार ने पक्ष रखा और उनके लिए राहत की मांग की.
निम्न गुणवत्ता वाली शराब आपूर्ति का आरोप
नवीन केडिया पर राज्य की पूर्व उत्पाद नीति के दौरान झारखंड में घटिया दर्जे की देसी शराब सप्लाई करने का गंभीर आरोप है. इसी मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें 7 जनवरी 2026 को गोवा से गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद 9 जनवरी को गोवा की एक अदालत ने उन्हें 12 जनवरी तक के लिए चार दिनों की अंतरिम जमानत दी थी.
शर्तों के उल्लंघन से बढ़ी थीं मुश्किलें
गोवा की अदालत ने नवीन केडिया को निर्देश दिया था कि वे 12 जनवरी 2026 तक एसीबी (ACB) रांची के समक्ष आत्मसमर्पण करें, लेकिन उन्होंने इस शर्त का पालन नहीं किया. आरोपी ने भौतिक रूप से उपस्थित होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने नियमों के तहत खारिज कर दिया था. पहली पेशी के लिए कोर्ट में शरीर हाजिर होना अनिवार्य माना गया था.
दोबारा गिरफ्तारी के बाद अब मिली राहत
आत्मसमर्पण न करने के बाद पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी, जिसके बाद अंततः 12 मार्च 2026 को उन्हें रांची से गिरफ्तार किया गया. लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहने और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद, अब हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. यह फैसला झारखंड में पूर्व की उत्पाद नीति और शराब वितरण से जुड़ी जांच के लिहाज से अहम माना जा रहा है.