Ranchi News : हाईकोर्ट ने पाकुड़ और गोड्डा के सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें नियुक्ति की तिथि से ग्रेड-वन का लाभ देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी पात्र शिक्षकों को यह लाभ 6 सप्ताह के भीतर प्रदान किया जाए। यह फैसला भीम सिंह सहित अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया।
सेवानिवृत्त शिक्षकों को पहले रखा गया था वंचित, कोर्ट ने पुराने आदेश का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने एक संकल्प के तहत कार्यरत शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-वन का लाभ देने का निर्णय लिया था, लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया। इससे संबंधित एक अन्य मामले में हाईकोर्ट पहले ही इस प्रावधान को रद्द कर चुका था और सभी शिक्षकों को समान लाभ देने का निर्देश दिया था।
सरकार को पहले भी नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती रही असफल
अदालत को यह भी बताया गया कि सरकार ने इस फैसले को उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उसे कहीं भी राहत नहीं मिली। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी कि प्रशिक्षण देना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन समय पर प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण उन्हें ग्रेड-वन का लाभ देरी से मिला। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट किया कि पूर्व आदेश के आलोक में सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी नियुक्ति तिथि से लाभ मिलना चाहिए और सरकार को तय समय सीमा में इसे लागू करना होगा।